लोकसभा अध्यक्ष के बारे में मुख्य तथ्य परिचय: 1. लोकसभा अध्यक्ष: सदन का संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होता है। 2. पीठासीन अधिकारी: लोकसभा के लिये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के लिये सभापति एवं उपसभापति। 3. सहायता: संसदीय गतिविधियों में महासचिव और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सहायता। 4. उपाध्यक्ष: अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यों का निर्वहन। 5. पैनल सदस्य 6. : अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करता है। निर्वाचन: 1. चुनाव: साधारण बहुमत से। 2. प्रथा: आमतौर पर सत्तारूढ़ दल का सदस्य अध्यक्ष बनता है, उपाध्यक्ष विपक्ष से। 3. अलग उदाहरण: कुछ उदाहरणों में सत्तारूढ़ दल से बाहर के सदस्य भी चुने गए। निष्कासन: 1. संविधान का प्रावधान: अनुच्छेद 94 के तहत। 2. प्रक्रिया: 14 दिनों के नोटिस पर प्रभावी बहुमत से हटाया जा सकता है। 3. अयोग्यता: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत। 4. त्याग-पत्र: उपाध्यक्ष को दिया जा सकता है। शक्ति और कर्तव्यों के स्रोत: 1. भारत का संविधान 2. लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 3. संसदीय परंपराएँ स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित...
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