भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता; प्रतिष्ठा और अवसर की समता; प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्यक्षेत्र में राज्य, संघ राज्य क्षेत्र तथा भारत द्वारा अर्जित अन्य क्षेत्र शामिल हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संसद कानून बनाकर नए राज्यों को भारत संघ में प्रवेश दे सकती है या नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है तथा किसी राज्य का क्षे...